बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) ने 20 अप्रैल को ये आदेश दिया. पीएंडएम मॉल राज्य का पहला मल्टी सिनेप्लेक्स है, जो पांच साल पहले बना. 7 फरवरी, 2012 बियाडा ने आदेश दिया था कि मॉल सरकारी एजेंसी के लिए राजस्व का 10 प्रतिशत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, अगर यह मॉल में एक और पक्ष को जगह उपठेके पर देता है.
बिहार के उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा कि पीएंडएम मॉल के खिलाफ लंबित भुगतान का मुद्दा करीब दो महीने पहले विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान आया था. केवल पी एंड एम मॉल को अकेले बाहर नहीं किया गया है. लगभग 57 के खिलाफ भूमि आवंटन को रद्द करने का आदेश दिया गया है. मॉल के अधिकारी आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में जाने पर विचार कर रहे हैं. वे उद्योग विभाग के प्रधान सचिव के समक्ष अपील दायर करने की भी योजना बना रहे हैं.
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