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इनकम टैक्स विभाग फिर खोलेगा अमिताभ बच्चन के 2001 का केस - Income tax department will open the 2001 case of Amitabh bachchan


15 साल पुराने आयकर मामले में बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को अमिताभ से जुड़े इस केस को दोबारा खोलने की इजाजत दे दी है। गौर हो कि इस केस में बॉम्बे हाइकोर्ट ने उन्हें राहत दी थी। यह मामला वर्ष 2001 के 'कौन बनेगा करोड़पति' शो से जुड़ा है। अमिताभ पर इस शो से जुड़ी कमाई पर 1.66 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। उन्होंने कोर्ट से इस आय पर छूट की अपील की थी।

अमिताभ को टैक्स नोटिस देने के असेसमेंट ऑफिसर के आदेश को इनकम टैक्स कमिश्नर ने बरकरार रखा था। लेकिन इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इस आदेश को खारिज कर दिया था। ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने बॉम्बे हाईकोर्ट में इस सिलसिले में अपील की थी लेकिन हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि अमिताभ बच्चन को आयकर में 30 फीसदी की छूट दी जा सकती है। इसके बाद आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जिसपर बुधवार को कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके मुताबिक उन्हें अब 1.66 करोड़ रुपये का बकाया टैक्स चुकाना होगा।

आरोप है कि 2002-03 वित्तीय वर्ष के दौरान अमिताभ बच्‍चन ने केबीसी (कौन बनेगा करोड़पति) से होने वाली आय को कम दिखाया है। आयकर विभाग के मुताबिक, केबीसी की आय का कुछ ही हिस्‍सा अमिताभ ने अपनी आय में दिखाया है, जबकि बड़ा हिस्‍सा एबीसीएल में दिखाया गया है। विभाग को इस पर आपत्ति है।

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सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया सलमान की जमानत को - Supreme court upheld bail to Salman Khan

सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना फैसले के किसी को जेल नहीं भेजा जा सकता। कोर्ट ने सलमान खान को बरी करने और इससे पहले हाईकोर्ट को जमानत देने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की थी। याचिका में एक अखबार में छपी खबर के हवाले से कहा गया कि सलमान के पिता सलीम खान ने कहा है कि उनके बेटे को बरी करने में 25 करोड़ रुपये खर्च हुए। कोर्ट ने कहा कि यह आरोप बेबुनियाद और दुर्भावना पूर्ण हैं। उन्होंने वकीलों की फीस की बात की होगी।

इससे पहले 2002 के हिट एंड रन मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिसंबर 2016 में सलमान खान को राहत देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया है। फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष इस बात की पुष्टि करने में नाकाम रहा कि सलमान ने शराब पी थी और हादसे के वक्त वे ही गाड़ी चला रहे थे। कोर्ट  ने कहा कि मौजूदा सबूतों के आधार पर सलमान को सजा संभव नहीं है।

सलमान खान की याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस एआर जोशी ने घटना के चश्मदीद और घटना के वक्त सलमान के सरकारी बॉडीगार्ड रवींद्र पाटिल के बयान पर भी सवाल खड़े किए जिसके आधार पर सेशंस कोर्ट ने सलमान को सजा सुनाई थी। जस्टिस जोशी ने रवींद्र पाटिल के बयान को पूरी तरह से अविश्वसनीय करार दिया साथ ही सलमान के ड्राइवर अशोक सिंह को 12 साल बाद कोर्ट में गवाही के लिए पेश किए जाने को भी हाईकोर्ट ने सही ठहराया।

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