जयपुर की एक अदालत ने कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक और बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान को गत आठ अप्रैल को जयपुर के स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग के एक मैच के दौरान सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने के मामले में संज्ञान लेते हुए 26 मई को तलब किया।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) शिल्पा समीर ने राजस्थान क्रिकेट अकादमी के निदेशक आनंद सिंह राठौड़ की ओर से राजस्थान ध्रूमपान प्रतिशेध अधिनियम 2000 की धारा 5:11 के तहत पेश किए परिवाद पर कल और आज सुनवाई करने के बाद शाहरुख को सार्वजनिक स्थल पर ध्रूमपान करने के मामले में 26 मई को हाजिर होने के लिए समन जारी किए।
राठौड की ओर से 9 अप्रैल को अदालत में पेश परिवाद में कहा गया कि शाहरुख ने 8 अप्रैल को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स मैच के दौरान केन्द्रीय मंत्रियों, गणमान्य नागरिकों विद्यार्थियों की मौजूदगी में सार्वजनिक स्थल पर ध्रूमपान कर राजस्थान ध्रूमपान प्रतिशेध अधिनियम 2000 का उल्लघंन किया है।
राठौड ने परिवाद में समाचार पत्रों में शाहरुख खान को सार्वजनिक स्थल पर ध्रूमपान करते हुए प्रकाशित फोटो और दस्तावेज शामिल किए हैं। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान रोकने के लिए वर्ष 1999 में विधेयक पेश किया था और अगले साल एक अप्रैल 2000 में यह कानून बन गया। कानून के तहत सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान का दोषी पाए जाने पर जुर्माने का प्रावधान है।
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