नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिंदी फिल्म ‘ये जवानी है दीवानी’ में पेय शर्बत यानि ‘रूहअफजा’ के खिलाफ कथित आपत्तिजनक संवादों को लेकर कंपनी द्वारा दाखिल मुकदमे के सिलसिले में फिल्म निर्माताओं पर इसके टीवी चैनलों पर प्रदर्शन पर रोक लगा दी है।
अदालत के अनुसार, ‘‘हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश फिल्म के थियेटर संस्करण के लिए नहीं है जो पहले ही प्रदर्शित हो चुकी है अभिनेता रणवीर कपूर और दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म के निर्देशक, निर्माता और संवाद लेखकों को नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह ने मामले की सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है।
रूहअफजा की निर्माता कंपनी हमदर्द नेशनल फाउंडेशन द्वारा दाखिल मुकदमे पर अदालत का यह आदेश आया है। कंपनी ने दावा किया कि उनका यह उत्पाद भारत के अंदर और बाहर घरों में जाना पहचाना नाम है और फिल्म ‘ये जवानी है दीवानी’ में इस यूनानी नुस्खे वाले पेय के खिलाफ ‘आपत्तिजनक’ संवाद हैं।

